सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक: सेवामुक्त अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण, नियमावली 2025 जारी

 

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा निभाते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने संबंधी नियमावली 2025 सोमवार को जारी कर दी। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब सेवामुक्त अग्निवीर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सीधे भर्ती होने वाले वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण

जारी नियमावली के अनुसार, अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे अहम वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

“अग्निवीर प्रदेश का गौरव”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा –

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके सुरक्षित भविष्य की दिशा में ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।”

सैन्य बहुल प्रदेश के लिए बड़ी राहत

उत्तराखंड जैसे सैन्य बहुल राज्य के लिए यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे एक ओर जहां पूर्व अग्निवीरों को स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं को भी प्रशिक्षित और अनुशासित युवा बल मिलेगा।

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