“उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 3 साल के विवाद के बाद 2 महीने में होंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव”

 

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी एंड चिट द्वारा गठित तदर्थ समिति को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव 31 दिसंबर 2023 को तैयार हुई सदस्यता सूची के आधार पर होंगे।

तीन साल पुरानी खींचतान का अंत

पिछले तीन वर्षों से चल रहे इस चुनावी विवाद का आखिरकार समाधान हो गया। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नई दिल्ली की मध्यस्थता के बाद उप निबंधक ने क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने का आदेश दिया था, लेकिन संगठन का एक धड़ा इस निर्णय से असंतुष्ट था और प्रांतीय स्तर पर सीधे चुनाव चाहता था।

कोर्ट ने दी स्थिति स्पष्टता

उप निबंधक के इस आदेश को धन नाथ गोस्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8 जनपद प्रांत का चुनाव पहले चाहते हैं। इसके विपरीत, कोर्ट में केविएटर मनोज तिवारी के अधिवक्ता संदीप तिवारी ने तर्क दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया संगठन के पंजीकृत संविधान के अनुसार होनी चाहिए, जो क्षेत्रीय स्तर से शुरू होनी है।

दो महीने में होंगे चुनाव

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उप निबंधक के आदेश को सही ठहराया और दो महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। अब रजिस्ट्रार की गाइडलाइन्स के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिससे संघ में नई शुरुआत की उम्मीद जगी है।

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