निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कराने का निर्देश

 

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद  याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधा अनुसार निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया।

नए वोटरों की सूची अपडेट होने के कारण देरी

आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी, इसलिए फिलहाल चुनाव कराने में देरी हो रही है।

सरकार पर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का आरोप

जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य के नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त हुए आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। इसके बजाय, सरकार ने निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

प्रशासकों की नियुक्ति से जनता को हो रही परेशानी

याचिका में कहा गया कि प्रशासकों की नियुक्ति के कारण आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों के अनुसार, प्रशासक तब नियुक्त किए जाते हैं जब कोई निकाय भंग कर दी जाती है, और ऐसी स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं, ताकि जनता को सुचारू सेवाएं मिल सकें।

हाईकोर्ट के आदेश और भविष्य की राह

हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधा अनुसार निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से जनता की उम्मीदें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

जनता को चुनाव की प्रतीक्षा

निकाय चुनाव की देरी के चलते जनता को स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं में बाधाएं आ रही हैं। चुनाव ना होने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार कब तक वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर चुनाव की अधिसूचना जारी करती है। जनता को उम्मीद है कि सरकार जल्द चुनाव कराकर निकायों की कार्यप्रणाली को सुचारू करेगी।

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