जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम होंगे और सख्त, 2 साल से ज्यादा की देरी पर अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी
नई दिल्ली: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संसद ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा से पारित होने के बाद अब लोकसभा ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद…
