उत्तराखंड परिवहन निगम ने जारी किए दिशा निर्देश
आमतौर पर बसों में यात्रा करने के दौरान आपने देखा होगा कि हर बस में दिव्यांग जनों के बैठने के लिए एक सीट निर्धारित होती थी। साथ ही यात्रा के दौरान दिव्यांग जनों से बस का किराया भी नही लिया जाता था। लेकिन अब तक उसके साथ सहयोगी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को उत्तराखंड रोड़ वेज की बसों में पूरा किराया देकर ही यात्रा करनी पड़ती थी। परंतु इस समस्या के निवारण के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की सभी बसों में दिव्यांग जनों व उनके सहायकों को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी।
क्या है पूरी कहानी
दरअसल उत्तराखंड रोडवेज की बसों में यात्रा करने के दौरान परिचालक द्वारा दिव्यांग के सहायक व्यक्ति से भी 100 % दिव्यांगजन प्रमाण पत्र मांगा जाता था। जिससे दिव्यांगजन और उनके सहायकों को काफी दिक्कत होती थी। जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड राज्य और सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा सुविधा नियमवली 2009 के बिंदु संख्या आठ में उल्लेखित है कि निम्नलिखित दिव्यांग जनों के साथ उनके सहयोगी को दिव्यांगजन की तरह निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी और नियमावली 2009 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।