धामी सरकार ने उत्तराखंड में लागू ‘सेवा का अधिकार’ कानून में किया संशोधन

देहरादूनः उत्तराखंड में 4 फरवरी 2011 को सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया था। जिसके बाद देश के चुनिंदा राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल हो गया जहाँ सेवा का अधिकार कानून लागू है। धामी सरकार ने राज्य में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 में संशोधन करके उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार 12 नवंबर 2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व , पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पदाभिहीत अधिकारी के पद नाम , सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा , प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद नाम एवं द्वितीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित किया गया है । 

आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, पेयजल, समाज कल्याण, शहरी विकास, शिक्षा और गृह विभाग सहित कई ऐसे बड़े सरकारी विभाग हैं जिनमें सेवा का अधिकार कानून लागू है।

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