विश्व पर्यावरण दिवस – सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त करने के लिए भारत सरकार का “क्लीन एंड ग्रीन” अभियान शुरू

पीआईबी के अनुसार देश भर के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय “क्लीन एंड ग्रीन” के व्यापक जनादेश के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून, 2022 को देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से मुक्त करने के साथ-साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 29 मई, 2022 को राष्ट्र के नाम 89वें मन की बात संबोधन के बाद ऐसा हो रहा है, जिसमें उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागरिकों को एक साथ शामिल होने तथा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया था।

विश्व पर्यावरण दिवस के दोहरे जनादेश और 30 जून, 2022 तक भारत के एसयूपी पर प्रतिबंध के संकल्प को देखते हुए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन आदेशों को पूरा करने के लिए कई तरह की गतिविधियों को लेकर एक विस्तृत सलाह जारी की है। इनमें प्लास्टिक कचरा संग्रह पर विशेष जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और प्लॉगिंग अभियान शामिल होंगे, साथ ही, सभी नागरिकों  – छात्र, स्वैच्छिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, स्थानीय गैर सरकारी संगठन/सीएसओ, एनएसएस और एनसीसी कैडेट, आरडब्ल्यूए, बाजार संघ, कॉर्पोरेट संस्थाएं, आदि की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

राष्ट्रव्यापी एसयूपी प्रतिबंध के संकल्प को लागू करने के लिए परामर्श में सुझाई गई अनेक पहलें शामिल हैं। वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा  स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है – फोकस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिशन के तहत, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कचरे के  शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण को अपनाने की आवश्यकता है, और सूखे कचरे (प्लास्टिक कचरे सहित) को रीसाइक्लिंग और/या मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में प्रसंस्करण के लिए आगे के अंशों में विभाजित करने के लिए एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) तक पहुंच हो, जिससे प्लास्टिक और सूखे कचरे की मात्रा कम से कम होकर डंपसाइट्स या जलाशयों में समाप्त हो जाए।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (पीडब्लूएम) (संशोधित) नियमावली, 2021 के अनुसार, पचहत्तर माइक्रोन (75 μ यानी 0.075 मिमी मोटाई) से कम नया या रिसायकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत पहले अनुशंसित पचास माइक्रोन (50 μ) के स्थान पर 30 सितंबर, 2021 से प्रभावी है। इस नए प्रावधान के परिणामस्वरूप, नागरिकों को अब स्ट्रीट वेंडर, स्थानीय दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि द्वारा प्रदान किए गए पतले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने से रोकने और वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को भी पास के सीमेंट संयंत्रों या अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता कायम करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का एक हिस्सा या तो सीमेंट संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में या सड़क निर्माण के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। बाद के उद्देश्य के लिए, शहरी स्थानीय निकायों या उनके लोक निर्माण विभागों को सड़क निर्माण में एसयूपी/बहुस्तरीय प्लास्टिक के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ आगे आने की आवश्यकता होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवाइजरी में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है, जहां सभी नागरिक श्रेणियां – निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे मेयर और वार्ड पार्षद, स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय एनजीओ/सीएसओ, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, स्वयं सहायता समूह, छात्र और युवा एसयूपी प्रतिबंध और प्रवर्तन के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए समूहों आदि की पहचान की जानी है और उन्हें शामिल किया जाना है। शहरी स्थानीय निकाय नागरिकों को प्लास्टिक न फैलाने और प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए संकल्प  करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं, साथ ही मीडिया या सोशल नेटवर्क में अच्छे निपटान व्यवहार को प्रचारित करने के लिए इनाम अभियान भी चला सकते हैं ताकि दूसरों को एसयूपी उपयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

 

 

 

 

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