उत्तराखंड में दंगाइयों पर सख्ती: ‘संपत्ति क्षति वसूली कानून’ लागू, नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024’ को राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर आभार व्यक्त किया। इस नए कानून के तहत राज्य में दंगों और हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून न केवल संपत्ति के नुकसान की वसूली करेगा, बल्कि दंगा नियंत्रण के दौरान हुए सरकारी खर्च की भरपाई भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, “देवभूमि उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य में इस कानून का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।”

उत्तराखंड में यह कदम सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ दंगाइयों पर सख्ती से नकेल कसने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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