एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी दी है।
Assam CM Himanta Biswa Sarma says "The President has approved the Delimitation Notification issued by the Election Commission of India for Assam". pic.twitter.com/dItvUYKZfz
— ANI (@ANI) August 16, 2023
चुनाव आयोग ने 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदलें
बता दें कि चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें असम में विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या क्रमश: 126 और 14 बनाए रखी है। हालांकि, आयोग ने मसौदा अधिसूचना से भिन्न एक संसदीय क्षेत्र और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं।
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई सीटें
चुनाव आयोग के मुताबिक, 19 विधानसभा क्षेत्र और दो लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि नौ विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट अनूसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है।
1976 में हुआ था पिछला परिसीमन
बता दें कि असम के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का पुनर्निधारण/ पुनर्रेखांकन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। पिछला परिसीमन 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
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