नशे में वाहन चलाने के मामले में चमोली के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शाह हसन निलंबित, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्त अमल

 

 

 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने चमोली के प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मो. शाह हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह अनुशासनात्मक कार्रवाई डॉ. हसन द्वारा रुद्रप्रयाग के तिलणी क्षेत्र में स्कॉर्पियो से दो बाइक सवारों को टक्कर मारने की गंभीर घटना के बाद की गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को 3 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में डॉ. हसन के शराब सेवन की पुष्टि की गई, जिसे उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन माना गया। राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली 2003 के तहत निलंबित किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य तंत्र में अनुशासन और सेवा नैतिकता सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इस प्रकार की लापरवाही पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) नीति के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।

निलंबन के दौरान डॉ. हसन को रुद्रप्रयाग मुख्यालय पर पदस्थापित रखा गया है, जहाँ से वे विभागीय जांच में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित कर आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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