देहरादून: उत्तराखंड शासन में पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को कड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चयन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी 15 अगस्त, 2025 तक अनिवार्य रूप से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह आंकलन 01 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार किया जाए और सभी विभाग निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजें ताकि विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें समय पर आयोजित की जा सकें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पद पर पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं या अन्य कारणों से पदोन्नति संभव नहीं है, तो उसका स्पष्ट और ठोस कारण अवश्य उल्लेखित किया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जा सकती है। मुख्य सचिव का यह निर्देश राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया को गतिशील, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
