कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप, अदालत ने मंत्री परिषद को निर्णय लेने के निर्देश दिए”

 

देहरादून : उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर विशेष न्यायाधीश सतर्कता की अदालत ने मंत्री परिषद को जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। विशेष विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री परिषद को 8 अक्टूबर तक अपने निर्णय की जानकारी अदालत को देने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। अदालत के इस आदेश के बाद अब कैबिनेट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मंत्री जोशी का राजनीतिक भविष्य भी प्रभावित हो सकता है।

इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वयं इस मामले का संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि वह सुचिता और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। माहरा ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री गणेश जोशी से इस्तीफा लेकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे?

कृषि मंत्री गणेश जोशी का विवादों से पुराना नाता है। शक्तिमान घोड़े की घटना से लेकर सैन्य धाम मामले तक, उन पर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में उनकी छवि एक बार फिर दांव पर लगी हुई है।

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इसी प्रकार के आरोप विपक्ष के नेताओं पर होते तो अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें जेल में डाल चुकी होतीं। उन्होंने कहा कि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है।

इस मामले ने न केवल राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई में कौन से नए मोड़ आते हैं।

 
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