देहरादून: नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक (26 अगस्त 2025) में डॉग्स को लेकर अहम फैसले लिए गए। अब स्ट्रीट डॉग्स और पालतू कुत्तों के प्रबंधन के लिए कड़े नियम लागू होंगे।
स्ट्रीट डॉग्स पर नए प्रावधान
-
काटने या आक्रामक डॉग्स की शिकायत पार्षद करेंगे, इसके बाद निगम की टीम इलाज व टीकाकरण करेगी।
-
वैक्सीनेशन के लिए अब स्ट्रीट डॉग्स को 15 दिन तक शेल्टर में रखा जाएगा (पहले 5 दिन की सीमा थी)।
-
एनजीओ की मदद से कुत्तों को ट्रेनिंग देकर शांत बनाने की पहल होगी।
-
साल में तीन बार टीका लगाया जाएगा।
-
डॉग लवर्स चाहें तो इन्हें गोद भी ले सकते हैं।
-
निगम ने शेल्टर के लिए 72 कैनाल से बढ़ाकर 200 कैनाल ज़मीन देने और 20–25 नए शेल्टर हाउस बनाने का निर्णय लिया है।
पालतू कुत्तों पर सख़्ती
-
रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण न कराने पर जुर्माना ₹200 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया।
-
पालतू कुत्ते को खुले में शौच कराने पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा।
-
23 बैन डॉग ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन केवल तभी होगा जब मालिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा।
-
पालतू कुत्ते को खुले में छोड़ने पर ₹3000 जुर्माना।
-
सड़क पर पालतू कुत्ते को खाना खिलाने और डॉग फीडिंग कराने पर भी ₹5000 का जुर्माना लगेगा।
निगम का कहना
नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि इन नए नियमों से शहर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या पर नियंत्रण होगा और पालतू कुत्तों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
