उत्तराखंड में 15 जुलाई को उप प्रधान और ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर चुनाव, आयोग ने जारी की अधिसूचना

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 12 जिलों में ग्राम पंचायतों के रिक्त उप प्रधान और अन्य खाली पंचायत पदों पर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 15 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि नामांकन से लेकर मतगणना और परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी।

आयोग के अनुसार उप प्रधान पद के लिए नामांकन, जांच, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखंड में लागू) के तहत जिला मजिस्ट्रेट संबंधित ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया के लिए बैठक बुलाएंगे। प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी 7 जुलाई को विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे, जिसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और राजपत्र में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। नामांकन पत्र 8 जुलाई से 14 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। 15 जुलाई को भी सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में नामांकन पत्र उपलब्ध रहेंगे।

चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन दाखिल करने का समय: 15 जुलाई, सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक
  • नामांकन पत्रों की जांच: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
  • नाम वापसी: दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक
  • चुनाव चिह्न आवंटन: दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक
  • मतदान: दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक
  • मतगणना: शाम 4:00 बजे से परिणाम घोषित होने तक

निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्धारित समयसीमा के भीतर संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

 
 
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