उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 71.33 लाख मतदाता शामिल; 13 अगस्त तक करें दावा-आपत्ति

 

 

 

TMP: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण के पूरा होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में तैयार इस सूची में प्रदेश के 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर सर्वे, गणना पत्र वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। इस दौरान प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी 11,733 से बढ़कर 12,543 हो गई है।

उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाता फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और संशोधन के लिए दावा एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

19 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में शामिल लगभग 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ और एईआरओ की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ये दस्तावेज होंगे मान्य

निर्वाचन आयोग ने पहचान और पात्रता के लिए कई दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन पत्र सहित आयोग के निर्देशों के अनुरूप आधार संबंधी दस्तावेज भी शामिल हैं।

 
 
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