इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पर सर्कुलर किया जारी, अब डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के 3 घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को करना होगा क्लेम सेटलमेंट

पीटीआई। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पॉलिसीधारक के हित में बड़ा फैसला किया है। इरडा ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी को पॉलिसीधारक की ओर से क्लेम का अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर फैसला लेना होगा।

वहीं डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के तीन घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट करना होगा। अगर तीन घंटे में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तो बीमा कंपनी उसके लिए जाने वाले अस्पताल शुल्क की भरपाई करेगी।

इरडा ने कही ये बात

इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर जारी ताजा सर्कुलर ने पहले जारी किए गए सर्कुलरों को निरस्त कर दिया है। यह बीमाधारकों के सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमा नियामक ने कहा, ‘परिपत्र में बीमाधारक/संभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा नीति में पात्रताओं को उनके आसान संदर्भ के लिए एक स्थान पर लाया गया है और साथ ही स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पालिसीधारक को निर्बाध, तेज दावा अनुभव प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उन्नत सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर दिया गया है।’

उपचार के दौरान पालिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी क्लेम अप्रूवल प्रक्रिया के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगा। साथ ही पार्थिव शरीर (मृत व्यक्ति का शरीर) को तुरंत अस्पताल से निकलवाएगा।

 

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