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शासन ने आयुर्वेद विवि पर कसा शिकंजा, वित्तीय एवं आहरण अधिकार छीनकर डीएम देहरादून को सौंपे

देहरादून: वित्तीय अनियमितताओं एवं सरकारी संपत्ति व धन के दुरुपयोग को लेकर अब उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की सभी वित्तीय एवं आहरण अधिकार भी छीन लिए गए हैं। शासन ने अग्रिम आदेशों तक के सारे अधिकार तत्काल प्रभाव से देहरादून के जिलाधिकारी में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।

सचिव आयुर्वेद डॉक्टर पंकज कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, शासकीय संपत्ति एवं धन का दुरुपयोग करने, बिना शासन की अनुमति के सृजित पदों से अधिक की तैनाती करने, प्रवेश परीक्षा में धांधली करने व अन्य नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायतें हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर लेखा परीक्षा विभाग ने विवि में ऑडिट कराया । ऑडिट की रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई । इन अनियमितताओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी इस विफलता और शासकीय आदेशों की निरंतर की जा रही अवहेलना को शासन ने असंवैधानिक ,अवैध तथा नियम विरुद्ध माना है। शासन ने जनहित और कार्य हित में विधि का शासन लागू करने के लिए विश्वविद्यालय की समस्त वित्तीय एवं आहरण वितरण के अधिकार जिलाधिकारी देहरादून में निहित कर दिए हैं ।

आहरण वितरण अधिकार डीएम को देना नियम संगत नहीं- कुलपति

उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वृत्तीय एवं वितरण अधिकार डीएम को देने का विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी ने विरोध किया। उन्होंने सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा डॉ0 पंकज कुमार पांडे को पत्र लिखकर इस कार्रवाई को नियम सम्मत नहीं माना है। पत्र में प्रो. सुनील जोशी ने कहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 एवं परिनियमावली 2015 के अंतर्गत आहरण वितरण का कार्य किये जाने का अधिकार एवं दायित्व कुलसचिव को प्रदान किया गया है। आहरण वितरण का कार्य वित्त अधिकारी के परामर्श पर कुलसचिव स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकता है। विश्वविद्यालय के परिनियमों में संशोधन, परिवर्तन, निरसन संबंधी प्रस्ताव पारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को है। ऐसे पारित प्रस्तावों के लिए कुलाधिपति यानी राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। पत्र में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आहरण वितरण अधिकार जिलाधिकारी को दिए जाना विश्वविद्यालय के अधिनियम व परिनियमों से नियम संगत नहीं है।

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