उत्तराखंड में जनपद चंपावत के उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें चुनाव के दौरान होने वाली गतिविधियों के लिए निर्देशित किया गया है।
प्रदेश में संचालित होने वाले जनपद चंपावत की 55 चंपावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचन 2022 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिनांक 31 मई 2022 को पूर्वान्ह 07 बजे और अपराह्न 06:30 बजे के बीच उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3 thoughts on “भारत निर्वाचन आयोग ने चंपावत उपचुनाव 2022 को लेकर जारी किए निर्देश”
Comments are closed.