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‘वंदे मातरम्’ को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण, राज्यसभा से बिल पास; अनादर पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान

 

 

 

नई दिल्ली: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को राज्यसभा ने उस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत राष्ट्रगीत के सम्मान को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। अब यह विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालता है, उसे रोकता है या उसका अपमान करता है, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

राज्यसभा में गरमाई बहस, विपक्ष का वॉकआउट

विधेयक पर राज्यसभा में लगभग एक घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखे, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विरोध जताते हुए पहले सदन में हंगामा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया।

1971 के कानून में होगा संशोधन

चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह संशोधन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में बदलाव करेगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा कानून में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के सम्मान की कानूनी व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम् इसके दायरे में शामिल नहीं था। नया संशोधन इस कमी को दूर करेगा।

संविधान सभा के फैसले का हवाला

सरकार ने बहस के दौरान संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद के 24 जनवरी 1950 के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया था कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम् को जन गण मन के समान सम्मान प्राप्त होगा।

सरकार का विपक्ष पर निशाना

विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी शुरू से ही वंदे मातरम् को लेकर स्पष्ट समर्थन नहीं देती रही है। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ते हुए विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए।

यदि यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो वंदे मातरम् के सम्मान से जुड़े मामलों में भी वही कानूनी संरक्षण लागू होगा, जो वर्तमान में राष्ट्रगान के लिए उपलब्ध है।

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