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SC ने दिया निर्देश, पॉक्सो के नाबालिग पीड़ितों के लिए ‘सपोर्ट पर्सन’ नियुक्त करे UP सरकार

एजेंसी। SC ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों की सहायता के लिए ‘सपोर्ट पर्सन’ की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करे।

आपको बता दें कि जस्टिस एस.रवींद्र भट्ट और अरविंद कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया, ताकि इस संबंध में स्थायी संचालन प्रक्रिया तैयार की जा सके।

पीठ ने पाया कि पाक्सो नियम, 2020 में जिस ‘सपोर्ट पर्सन’ का प्रस्ताव किया गया है उसकी भूमिका अधूरी है या आंशिक रूप से प्रभावी है। इस प्रकार पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने में इसकी सकारात्मक क्षमता सीमित हो जाती है।

SC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश

SC राज्य सरकार से कहा कि वह ‘सपोर्ट पर्सन’ की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे। वह ऐसे संस्थानों या गैरसरकारी संगठनों को चिह्नित करने के लिए भी मानदंड बनाए, जो किसी योग्य व्यक्ति को ‘सपोर्ट पर्सन’ नियुक्त कर सके।

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