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62 साल बाद  लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश, जानिए क्या बदलेगा आपके लिए!

 

 

 

TMP: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया, जिसे विस्तृत समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति को भेजा गया है। यह नया बिल 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा, जिसमें अब तक 4000 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं।

बिल से जुड़े 5 बड़े बदलाव जो हर करदाता को जानने चाहिए

नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी?

बिल तैयार करने में कितना वक्त लगा?

आईटीआर फाइलिंग होगी आसान

टीडीएस और टीसीएस को लेकर क्या बदलाव?

नए और पुराने कानून में कितना अंतर?

अगला कदम क्या?

प्रवर समिति को इस बिल पर संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था करदाताओं के लिए अधिक पारदर्शी और सहज होगी

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