- विभागीय कार्रवाई के बाद बदरीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज
- BNS की धारा 306 और 316(5) के तहत जांच शुरू
TMP : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विभागीय जांच और निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ पुलिस में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चढ़ावे की धनराशि से जुड़े कथित मामले में बीकेटीसी की शिकायत पर थाना बदरीनाथ में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की ओर से दी गई लिखित तहरीर के आधार पर 8 जुलाई 2026 को थाना बदरीनाथ में एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत कार्रवाई की गई है।
शिकायत के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर बदरीनाथ मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद बीकेटीसी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। प्रारंभिक जांच में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा सुबह लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर की धनराशि कथित रूप से अनधिकृत तरीके से उठाई गई।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बीकेटीसी ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। समिति का कहना था कि उन्हें पद पर बनाए रखने से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।
अब समिति की शिकायत पर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे मामला विभागीय जांच के साथ-साथ आपराधिक जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
