टूट चुके रिश्ते को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतिम मंजूरी, अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मंजूर
TMP : सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह बिखर चुके वैवाहिक संबंध को खत्म करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत तलाक की मंजूरी दी। शीर्ष अदालत ने न केवल पति की तलाक की अर्जी स्वीकार की, बल्कि पति को 25 लाख रुपये की स्थायी भरण-पोषण राशि पत्नी को देने का आदेश दिया।…
