एएनआईः केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसले लिए गए हैं।
एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि AFSPA कानून को अरुणाचल प्रदेश के जिले तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी यह प्रभावी होगा।
क्या है AFSPA अधिनियम
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है।