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स्कूल बस चलाने के लिए कड़े नियमों का करना होगा पालन,परिवहन विभाग जारी की गाईड लाइन

राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को स्कूल के लिए गाईड लाइन जारी करने के दिये निर्देश। प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के लिए गाईड लाइन जारी कर दी है। जिसके अंतर्गत स्कूल बस चालकों को कड़े नियमों का पालन करने के बाद ही स्कूल बसों को चलाने की अनुमति मिलेगी।

 उत्तराखंड में स्कूल बसों की दुर्घटना की खबर आय दिन हमें खबरों के माध्यम से मिलती रहती है। पिछले दिनों विकासनगर में हुए स्कूल बस हादसे का संज्ञान लेते हुए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए। जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के लिए गाईड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत वही व्यक्ति स्कूल बस को चलाने योग्य माना जाएगा जो गाईड लाइन में दी हुई अनिवार्यता को पूरा करता हो। आइये आपको बताते है कि क्या लिखा इस गाईड लाइन में।

परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाइन

बस चालक को 5 साल का भारी वाहन चलाने का होना चाहिए अनुभव

चालक का पुलिस सत्यापन है अनिवार्य

अगर चालक का पूर्व में परिवहन नियम तोड़ने में 2 बार चालान हुआ है तो उसे स्कूल बस चलाने की नही मिलेगी परमिशन

अगर चालक का ओवरस्पीड, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने में चालान हुआ है तो ऐसा चालक प्रतिबंधित रहेगा

किसी योग्य परिचालक के बिना कोई भी स्कूल बस का नही करेगा संचालन

परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावल के अनुसार होनी अनिवार्य है

जिन वाहनों का उपयोग छात्राओं को ले जाने के लिए होता है उन बसों में महिला सहायक का होना अनिवार्य

स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किये जायें। स्पीड गवर्नर अनिवार्य

निर्धारित संख्या से अधिक छात्र भेटने प्रतिबंधित व बसों में स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्ता होना अनिवार्य

सुरक्षा के लिये बस का दरवाजा बंद होना अनिवार्य, खुले दरवाजे वाले वाहन प्रतिबंधित

स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य

बस चालक को बच्चों के नाम , पता, ब्लड ग्रुप,रूट प्लान व रुकने के पॉइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य

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