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UCC विवाह पंजीकरण: उत्तराखंड में सख्ती, सभी विवाहित कर्मचारियों को करना होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

 

 

 

TMP: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सभी विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा हो।

क्या हैं नए निर्देश?

हर जिले में नामित नोडल अधिकारी सभी विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराएंगे।

हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो अपने विभाग के कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करेगा।

सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष इस कार्य को प्राथमिकता देंगे और साप्ताहिक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेंगे।

UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए ITDA निदेशक को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश।

 किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए जिलों और विभागों को ITDA से समन्वय करने के निर्देश।

सरकार की सख्ती क्यों?

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी सरकारी कर्मचारी नियमों का पालन करें, जिससे विवाह संबंधी विवादों में पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकारों का संरक्षण मिले।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह निर्देश सख्ती से लागू किया जाएगा, और जो कर्मचारी पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी संभव है।

 

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