देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में प्रचार की सीमा तय कर दी है। 21 जनवरी, 2025 को शाम 5 बजे के बाद न तो कोई जनसभा होगी और न ही प्रचार का कोई शोरगुल सुनाई देगा। सचिव राहुल कुमार गोयल ने सभी जिलाधिकारियों और प्रेक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी के मतदान से पहले आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल उन्हीं विज्ञापनों को अनुमति होगी, जो आचार संहिता के नियमों का पालन करते हैं। मतदाताओं से मतदान की अपील वाले विज्ञापन तो चलेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों का समर्थन या विरोध दर्शाने वाले कंटेंट पर रोक रहेगी।
चुनावी बहस, इंटरव्यू और राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम टीवी पर नहीं दिखेगा। यह आदेश चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।