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उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी पदों पर एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कीं, युवाओं के हित में पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही पदों पर एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी हैं। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाना और युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित भर्ती के अवसर प्रदान करना है।

नवीन नियमावलियों के अंतर्गत

‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ लागू की गई है, जो गृह, वन, आबकारी, होमगार्ड, युवा कल्याण, प्रान्तीय रक्षक दल आदि विभागों में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्नि शमन अधिकारी, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए मानक रूपरेखा निर्धारित करती है।

साथ ही, ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के माध्यम से आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय रक्षक पदों पर भी एकीकृत प्रक्रिया लागू की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,“यह प्रणाली राज्य के युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, युवा पीढ़ी को समान अवसर मिलेंगे और राज्य की सुरक्षा व सेवा व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।”

यह पहल उत्तराखंड सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो युवाओं के भविष्य निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रति निरंतर बनी हुई है।

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