पीटीआई: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा और अन्य भत्तों की सुविधाएं न देने को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन राज्यों ने 18 फरवरी 2024 को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
25 जुलाई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यदि कोई जिम्मेदार आईएएस अधिकारी व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से 25 जुलाई की सुनवाई में उपस्थित रहता है।
यह मामला 2015 से लंबित उस अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी.एस. डेव ने दायर किया था। डेव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के संघ के अध्यक्ष भी हैं।
वायुसेना स्कूल पर अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य अहम मामले में कहा कि इलाहाबाद के बमरौली स्थित वायुसेना स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं माना जा सकता, इसलिए उसके संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नियमित नहीं की जा सकतीं।
यह फैसला 2:1 के बहुमत से जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुराने निर्णय को बरकरार रखा।