उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, 243 खेल पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को मंजूरी

 

 

 

देहरादून: उत्तराखंड मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कानून, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता साफ किया। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ताओं की फीस के पुनर्निर्धारण और रोपवे परियोजना से जुड़े भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

मेडिकल इंटर्न को अब मिलेगा ₹25 हजार स्टाइपेंड

राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी इंटर्न को ₹17 हजार प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम ₹25 हजार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का कहना है कि राज्य के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच मजबूत करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों का रास्ता साफ

खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभागों में कुल 243 पद चिह्नित किए गए हैं।

इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद भी सृजित किए जाएंगे। इन पदों के लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे।

सरकारी वकीलों की फीस बढ़ेगी

सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है।

ऊर्जा नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों के तहत लिया गया है।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी आसान

विधिक माप विज्ञान क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह बदलाव केंद्र सरकार के Ease of Doing Business और regulatory compliance को सरल बनाने से जुड़े सुधारों के अनुरूप किया गया है।

कारागार विभाग के सेवा नियमों में संशोधन

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए सृजित अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।

मसूरी रोपवे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था

देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण से जुड़ा भूमि प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया। इसके तहत मसूरी में गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई 972 वर्ग मीटर भूमि के बराबर भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर देने की अनुमति दी गई है।

हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन

कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के हरिद्वार स्थित चिकित्सालय के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय भी लिया है।

इस तरह शुक्रवार के कैबिनेट फैसलों में स्वास्थ्य सुविधाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के रोजगार, न्यायिक व्यवस्था, शहरी परिवहन तथा कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल रहे।

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